कुत्तों का मुद्दा रहा चर्चा का विषय, क्योकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानि 22 अगस्त 2025 को आवारा कुत्तों पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा की – जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें ये कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहा है की , कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। और इसके अलावा आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी।
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