High Court News: बिलासपुर। ऑल राउन्ड बेस्ट कॉन्सटेबल को प्रमोशन ना देने पर पुलिस महानिदेशक एवं डीआईजीपी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल किरण कुमार निषाद एवं पूर्णानंद की छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) में आरक्षक (कॉन्सटेबल) के पद पर प्रथम नियुक्ति हुई थी। छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल नियम, 1973 के नियम 58 में यह प्रावधान है कि यदि कोई आरक्षक (कॉन्सटेबल) बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात् प्रथम स्थान प्राप्त कर ऑल राउन्ड बेस्ट घोषित किया जाता है तो उसे ज्वाईनिंग दिनांक से एक पद उच्च प्रधान आरक्षक (हेड कॉन्सटेबल) के पद पर प्रमोशन प्रदान किया जाएगा।
High Court News: किरण कुमार निषाद एवं पूर्णानंद द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद भी उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजीपी) छसबल द्वारा उन्हें प्रधान आरक्षक के पद पर प्रमोशन प्रदान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर दोनों आरक्षकों द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
High Court News: अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं दुर्गा मेहर द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त्र बल नियम, 1973 के नियम 58 में यह प्रावधान है कि यदि कोई आरक्षक (कॉन्सटेबल) बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात् उक्त परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर ऑल राउन्ड बेस्ट कन्डीडेट घोषित किया जाता है तो उसे तत्काल एक पद उपर प्रधान आरक्षक (हेड कॉन्सटेबल) के पद पर पदोन्नती प्रदान की जाएगी।
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